नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए नौकरी का बहुत महत्व होता है तथा अगर किसी कारणवश वह अपनी नौकरी खो देता है तो इसका दर्द वही समझ सकता है। लेकिन आज आपको एक राहतभरी जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ आज हम बात करने वाले है बेरोजगारी भत्ते के बारे में जो ESI एक्ट योजना के तहत राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत उपलब्ध करवाया जाता है।
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राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना
ESI योजना के तहत आने वाले कर्मचारी जब किसी कारणवश अपना रोजगार खो देते है तो उनको एक बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना को प्रारम्भ किया गया था। यह योजना 1 अप्रैल 2015 से अस्तित्व में आई।
इस योजना से मुख्यतः उन कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है जो आज के इस कम्पटीशन के युग में किसी कारणवश अपनी नौकरी खो देते है। इस योजना के पात्र कर्मचारी अपनी नौकरी खोने पर 2 साल तक बेरोजगारी भत्ते का लाभ उठाते है तथा खुद व अपने परिवार के लिए मेडिकल सुरक्षा भी प्राप्त करते है।
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता
- आपका Unemployment अप्रैल 2005 के बाद का होना चाहिए
- इस योजना के लिए पात्र बनने के लिए आपको नौकरी खोने के बाद कम से कम 1 महीने तक आवेदन के लिए इंतजार करना चाहिए।
- बेरोजगार होने से पहले आप जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी ESI Act के अंतर्गत कवर होनी चाहिए तथा आपका पिछले 2 सालों का ESI Contribution भरा हुआ होना चाहिए।
- बेरोजगार होने के 12 महीनों के अंदर आपको UA Claim के लिए आवेदन करना चाहिए।
- किसी भी कर्मचारी को बेरोजगारी भत्ता अपने जीवनकाल में अधिकतम 24 महीनों के लिए मिल सकता है(60 वर्ष की उम्र से पहले)।
- आप किसी भी प्रकार के अन्य cash बेनिफिट्स का लाभ नहीं उठा सकते (मेडिकल लाभ के आलावा)।
- अगर आप एक नयी नौकरी पा लेते है तो आपका बेरोजगारी भत्ता उसी दिन से बंद हो जाता है(जब तक क़ि आप फिर से बेरोजगार नहीं हो जाते)।
RGSKY के फायदे
बेरोजगारी भत्ता
- आपके बेरोजगारी भत्ते की गणना आपके अंतिम 4 ESI Contributions के औसत की रूप में की जाती है(इसको हम अब UA Wage कहेंगे)।
- पहले 12 महीनों के लिए आपको अपने UA Wage का 50% मिलता है तथा अगले 12 महीनों के लिए UA Wage का 25% आपको मिलता है।
- बेरोजगारी भत्ता के लिए आप तभी पात्र है जब आप अपनी नौकरी अनिच्छित कारणों से खोते है जैसे क़ि कंपनी का बंद हो जाना या फिर Permanent Disability आदि।
- आप अपने 24 महीनों के बेरोजगारी भत्ते को इस प्रकार विभिन्न भागों में प्राप्त कर सकते है –
- अगर आप 3 महीनों के लिए बेरोजगार होते है तो आप 2 महीनों का अपना बेरोजगारी भत्ता पा सकते है तथा अगर 3 महीनों के बाद आपको नौकरी मिल जाती है तो आपका 22 महीनों का बेरोजगारी भत्ता अभी भी सुरक्षित है।
- आप न्यूनतम 1 महीने का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते है।
चिकित्सा ( मेडिकल ) सम्बन्धी फायदे
- राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत आपको बेरोजगारी भत्ते के दौरान ESI Act के सभी मेडिकल बेनिफिट्स मिलते है।
- अगर आप ESI Act के सभी मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते है तो यहां क्लिक करके जान सकते है।
Vocational Training
- अगर कोई व्यक्ति अपने बेरोजगारी भत्ते के दौरान किसी Government Institute से कोई Vocational Training लेता / लेती है तो उसको 100% अनुदान मिलता है।
- सरकार इस दौरान Transport Fees का भुगतान भी करती है।
योजना से अयोग्यता के संभावित कारण
- जब आपने अपनी नौकरी हड़ताल के कारण खोई हो।
- जब आपने स्वैच्छा से रिटायरमेंट लिया हो।
- जब आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हों।
- जब आपने समय से पहले रिटायरमेंट लिया हो।
- जब आपने अपनी नौकरी किसी मनमुटाव या विवाद के चलते खोई हो।
- जब आप एक नयी नौकरी पाने में सफल हो जाते हों।
बेरोजगारी भत्ता पाने की प्रक्रिया
बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आपको अपनी नौकरी खोने के 3 महीनों के अंदर आवेदन करना चाहिए। आपको फॉर्म (US-1) तथा इसके साथ बेरोजगारी को साबित करने वाले समस्त कागजात (फॉर्म UA-2 में) सलंगन करके नजदीकी Branch Office में आवेदन करना चाहिए। यह सर्टिफिकेट मुख्यतः फैक्ट्रीज के Inspector , Asst/Deputy Commissioner, Labour, Workmen Compensation Commissioner या इससे सम्बंधित किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।
बेरोजगारी भत्ते के पेमेंट का भुगता
इसका भुगतान केवल और केवल चेक के माध्यम से किया जाता है।
सम्बंधित व्यक्ति की मृत्यु की कंडीशन में पेमेंट का भुगतान
अगर दुर्भाग्यवश भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो उसकी मृत्यु तारीख तक के भत्ते का भुगतान उसके Nominee को कर दिया जाता है।
अगर यह आर्टिकल पढ़ने के बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते है