अगर आप भी अपने EPF अकाउंट से अपना पैसा Withdraw करना चाहते है तथा आपका Claim भी बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्पूर्ण साबित होने वाला है। अनेक कर्मचारियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब या तो उनका Claim रिजेक्ट हो जाता है या फिर EPF Claim का पूरा पैसा नहीं मिलता और ऐसी ही बहुत सारी दिक्क़ते का सामना कर्मचारी अक्सर करते है। हालांकि आप PF पोर्टल पर जाकर अपने क्लेम की ऑनलाइन स्टेटस देख सकते है तथा यह बहुत आसान प्रक्रिया है लेकिन आज हम इस आर्टिकल में आपको 3 UAN के Cases के बारे में बताने वाले है जिसकी मदद से आपकी इससे सम्बंधित सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी।
EPF क्लेम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें
EPF Online Withdrawal
जैसा की हम सभी जानते है कि PF क्लेम दो प्रकार के होते है – सबसे पहला होता है EPF Advance तथा इसके बाद आता है Final EPF claim
आप ये दोनों claim ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हों। EPF Member portal पर जाकर आप अपना ऑनलाइन क्लेम करवा सकते है तथा ऑफलाइन क्लेम के लिए आपको EPF claim Form भरना पड़ता है।
EPF क्लेम की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए आप इन वेबसाइट पर विजिट कर सकते है –
How to Do EPF Full And Final Withdrawal
How to Do EPF Advance Withdrawal
EPF Offline Withdrawal
भारत सरकार के आदेश के अनुसार जनवरी 2017 के बाद सभी Offline Withdrawal बंद किये जा चुके है तथा अभी Offline Withdrawal की सुविधा केवल उन्ही कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने UAN पोर्टल के स्टार्ट होने से पहले Service छोड़ दी थी। लेकिन फिर भी जो मेंबर Online Withdrawal में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है वो ऑफलाइन फॉर्म भर सकते है।
EPF क्लेम के लिए दो महत्वपूर्ण फॉर्म काम में आते है EPF Claim Aadhar तथा EPF Claim Non-Aadhar
PF Claim Aadhar फॉर्म कब भरें?
अगर आपने अपने आधार कार्ड तथा KYC डिटेल्स को PF पोर्टल पर सबमिट कर रखा है तो आप यह फॉर्म भर सकते है और इस फॉर्म में आपको अपने Employer के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं पड़ती।
PF Claim Non-Aadhar फॉर्म कब भरें?
अगर आपने अपनी KYC डिटेल्स सबमिट नहीं की है तो आप इस कंडीशन में यह Non-Aadhar फॉर्म भर सकते है और इसके साथ आपको अपनी पासबुक, आधार कार्ड तथा पैन कार्ड की फोटोकॉपी सलंगन करनी होती है। इसके साथ साथ आपको अपने Employer से लिया गया फॉर्म भी सलंगन करना होता है।
PF Online Claim फॉर्म के साथ सलंगन किये जाने वाले कागजात
- Claim Form
- कारण सहित Application (ऑफलाइन आवेदन की िस्थति में)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड (50,000 से ज्यादा राशि होने पर अनिवार्य)
- बैंक पासबुक फोटोकॉपी / Cancelled चेक
सभी कागजातों की एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी अपने साथ अवश्य रखें तथा फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी फोटोकॉपी पर Received Seal लगाकर इसे अपने पास सुरक्षित रख लें ।
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Advance Refund and Full and Final Settlement
अगर आप वर्तमान में Service Period में नहीं है तथा PF मेंबर पोर्टल पर आपकी Date of Exit का वर्णन नहीं है तो आप Advance refund के विकल्प का चयन नहीं कर सकते। अगर फिर भी आप Advance Refund पाना चाहते है तो इसके लिए आपके Employer द्वारा आपकी Date of Exit को PF पोर्टल पर अपडेट करना आवश्यक है।
अब दूसरी Condition की बात करते है माना कि आप वर्तमान में सर्विस कर रहे है तथा आपकी date of exit सही तरीके से Mark नहीं कि गई है तथा आप Advance Claim पाना चाहते है तो इसके लिए आपको अनेक नियमो तथा दिशानिर्देशों का पालन करना पड़ेगा ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हों।
अगर आपने होनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया है तथा इसको लगभग 2 महीने हो चुके है तो भी आप अपना Full and final settlement प्राप्त सकते है। अगर आपके नियोक्ता ने आपकी Date of exit को अपडेट कर दिया है तो आपको PF मेंबर पोर्टल पर 2 फॉर्म दिखाई देंगे – फॉर्म 10C तथा फॉर्म 19 जिनको आप ऑनलाइन भर सकते हो।
लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते है तो आपको केवल एक पेज का एक फॉर्म भरने की आवश्यकता है। इस फॉर्म की सहायता से आप Advance Claim, PF, Pension आदि मुद्दों का निस्तारण करवा सकते है।
आपकी PF स्टेटस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स
सामान्यतः आपका PF का पैसा 7 से 10 दिनों तक आ जाता है लेकिन कई बार इसमें 1 या 2 महीनों तक का समय लग जाता है तो ऐसी परिस्थितयों में आपको धैर्य बनाए रखना है क्योंकि PF डिपार्टमेंट एक प्रकार से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ही काम करता है तथा कई प्रक्रियाएं धीरे धीरे ही संपन्न होती है। हालाँकि इस दौरान आप अपने PF क्लेम की स्टेटस को ऑनलाइन देख सकते है।
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EPF क्लेम स्टेटस की ऑनलाइन जाँच कैसे करें?
- अपने क्लेम की स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाएं – EPF Claim status
- अपने Username तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए लॉगिन करें।
- यहाँ आप अपने क्लेम की स्टेटस की जाँच कर सकते है।
- इसके अलावा आप UMANG App की सहायता से भी ऐसा कर सकते है – UMANG App Download
जब आप अपने क्लेम की स्टेटस देखोगे तो आपको 3 प्रकार के केसेस मिलेंगे –
- जब आपका किसी भी प्रकार का Pending क्लेम नहीं हो।
- जब आपका Form 10C तथा Form 19 approve हो चूका हो।
- जब किसी भी प्रकार का Pending क्लेम नहीं हो या उपरोक्त दोनों Forms में से कोई एक या दोनों रिजेक्टेड हों।
No Pending Claim
इसमें आपको सबसे पहले अपने UAN तथा Establishment के अनुसार अपनी Member ID का चयन करना है तथा उसके बाद View Claim Status के विकल्प पर चयन करना है। अगर आपका कोई भी Pending Claim नहीं है तो आपको यह लिखा मिलेगा “No claim is found for this PF Member ID”
इसका कारण यह हो सकता है क़ि आपके PF फॉर्म में किसी प्रकार की कोई Error है।
Form 10C and Form 19 are Approved
जैसा क़ि हमने अभी ऊपर चर्चा की थी उसी प्रकार आपको Member ID का चयन करना है तथा उसके बाद View Claim Status पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पर Pension तथा PF दोनों Settled दिखाई देंगे तथा इसके साथ ही आपको Claim ID, Claim Receipt Date तथा अन्य सम्बंधित जानकारी भी दिखाई देगी।
One or Both Claim Rejected
इस Case में जब आप दोनों Member ID पर क्लिक करोगे तो आपको 2 तरह के परिणाम देखने को मिल सकते है। पहले Case में आपको ऐसा दिख सकता है क़ि “There are no Pending Claims” लेकिन जैसे ही आप दुसरी Member ID पर क्लिक करोगे तो आपको वहां दिखेगा क़ि “आपका एक फॉर्म रिजेक्ट हो चूका है” तथा आपका दूसरा फॉर्म Settled बताया जाएगा।
तथा Settled फॉर्म वाली िस्थति में आप अन्य सारी डिटेल्स भी देख सकते है तथा यह भी दिखाया जाएगा क़ि यह कब Settled हुआ था, क्यों हुआ था तथा कैसे हुआ था। तथा रिजेक्टेड फॉर्म की स्टेटस में आपको रिजेक्शन का कारण भी बताया जाएगा।
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PF Claim रिजेक्शन के पीछे सामान्य कारण
आपको समय समय पर अपने EPF क्लेम के स्टेटस क़ि जाँच करते रहना चाहिए। इससे आपको पता रहता है क़ि आपके क्लेम की वर्तमान स्टेटस क्या है तथा आपको पैसा कब मिलने वाला है। अगर आपका क्लेम रिजेक्ट भी होता है तो आपको रिजेक्शन के कारणों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ सामान्य कारण इस प्रकार है –
- Claim already settled – ऐसा आपको तब दिखाई देता है जब आप इस PF नंबर पर पहले से ही क्लेम सबमिट कर चुके होते है। अगर आपके पुराने PF नंबर में आपने कोई देरी से भुगतान किया हो तो भी ऐसा दिखाई दे सकता है।
- Employer has not made contribution – अगर आपके नियोक्ता ने PF का भुगतान नहीं किया है तब आपको यह कारण दिखाई देता है।
- Exempted Establishment Contact Employer – अगर आपकी कंपनी Exempted Establishment के अंतर्गगत आती है तो आप इस तरीके से अपना PF क्लेम नहीं करवा सकते। Exempted Establishment के अंतर्गत उन कंपनियों को रखा जाता है जिनके लिए सामान्य EPF को अपनाना अनिवार्य नहीं होता तथा इनका अपना खुद का PF होता है लेकिन यह सारा काम EPFO की देखरेख में ही होता है अतः PF क्लेम के लिए आपको अपने Employer/HR से संपर्क करना पड़ता है। हालाँकि आप पेंशन का क्लेम ऑनलाइन ही करवा सकते है।
- Certificate Not Attached – आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने Form 15G या PAN कार्ड सलंगन नहीं किया है। अगर आपने अपने बैंक की पस्बुक या Cancelled चेक को सलंगन नहीं किया है तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
इस विषय के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते है –
PF से सम्बंधित और ज्यादा जानकारी सरल हिंदी भाषा में जानने के लिए आप हमारे इन आर्टिकल्स को पढ़ सकते है –
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