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ईपीएफ नाम, डेट ऑफ़ बर्थ करेक्शन के लिए जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरें (ऑफलाइन आवेदन)

आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएफ ( कर्मचारी भविष्य निधि ) से सम्बंधित अनेक गलतियों या त्रुटियों में करेक्शन “जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ( संयुक्त घोषणा पत्र )” की सहायता से कैसे किया जा सकता है।
साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा की इन सारी Mistakes का करेक्शन केवलजॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ” की सहायता से ही संभव है अतः यह आर्टिकल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है।
चूँकि Technology के इस युग में सभी काम ऑनलाइन होने शुरू हो गए है अतः इसी प्रकार ईपीएफ रिफंड, ट्रांसफर, क्लेम आदि सुविधाएं भी ऑनलाइन ही मुहैया करवाई जाती है। इसलिए ईपीएफ पोर्टल पर हमारा सारा विवरण सही होना जरूरी है। अगर हमारा सारा विवरण सही नहीं होगा तो हमारा आधार नंबर इससे लिंक नहीं हो पाएगा और इसके बिना क्लेम संभव नहीं है। हालाँकि कुछ छोटे-छोटे करेक्शन ( नाम या डेट ऑफ़ बर्थ ) में अल्प परिवर्तन तो Unified Member Portal के माध्यम से किये जा सकते है ( प्रोसेस जानने के लिए आप इस Video को देख सकते है )

लेकिन कुछ अन्य प्रमुख संशोधन जैसे जोइनिंग डेट, एग्जिट डेट, एग्जिट होने का कारण, पिता का नाम आदि में करेक्शन केवल जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की सहायता से ही किये जा सकते है।

जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है?

जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म एक कर्मचारी (employee) तथा उसके नियोक्ता (Employer) दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से भरा जाने वाला एक फॉर्म होता है जो पीएफ मेंबर पोर्टल के विवरण में करेक्शन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के प्रमुख उपयोग

जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म की सहायता  से इन बदलावों के लिए आवेदन किया जा सकता है –

  • कर्मचारी ( Employee ) का नाम
  • पिता / पति का नाम
  • पीएफ / ईपीएस ( EPS ) अकाउंट नंबर
  • खुद की डेट ऑफ़ बर्थ
  • कंपनी ज्वाइन करने की डेट
  • कंपनी से इस्तीफा देने की date
  • जेंडर

पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म का फॉर्मेट

  • हेडिंग ( Heading ): Joint Declaration of EPF by the Member and Employer ( कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों द्वारा EPF की संयुक्त घोषणा )
  • डेट ( Date ): आवेदन करने की तारीख
  • To the Regional PF Commissioner :- क्षेत्रीय PF ऑफिस का एड्रेस
  • सब्जेक्ट ( Subject ) :- joint Joint Declaration of EPF by the Member and Employer ( कर्मचारी तथा नियोक्ता दोनों द्वारा EPF की संयुक्त घोषणा )
  • अपना नाम दर्ज कीजिए
  • कंपनी का नाम दर्ज कीजिए
  • कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कोड  ( Establishment Code ) लिखिए
  • कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट नाम ( Establishment Name ) लिखिए
  • अपना खुद का UAN नंबर लिखिए
  • अपना खुद का PF Number लिखिए
  • आप जिन पैरामीटर्स में चेंज करवाना चाहते है उसके अनुसार एक टेबल बना लीजिए जिसमे आपकी वर्तमान गलत प्रविष्टियों ( Entries ) तथा आपके करेक्शन के बाद की सही प्रविष्टियों की डिटेल्स हो
  • पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड प्रतिया ( Copies )
  • आवेदक का नाम तथा सिग्नेचर ( Signature )
  • कंपनी का नाम, नियोक्ता (Employer) के सिग्नेचर, तथा कंपनी की मोहर (seal), कंपनी की मोहर ( seal ) के बिना डॉक्यूमेंट को अवैध ( invalid ) माना जाएगा

यह भी पढ़ें क्या आपका एम्पलॉयर भी UAN पोर्टल पर KYC Approve नहीं कर रहा है ?

पीएफ जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की विधि

  • सबसे पहले फॉर्म का PDF Version डाउनलोड करें।
  • REGIONAL PF OFFICE के कॉलम के बाद अपने LOCAL PF OFFICE का एड्रेस तथा शहर का नाम भरे, अपने LOCAL PF OFFICE का एड्रेस जानने के लिए आप इस Video को देख सकते है।
  • फॉर्म के पहले भाग में अपनी सारी डिटेल्स जैसे Establishment Name, Code, UAN, PF Number आदि दर्ज कीजिए।  Establishment Code के बारे में जानने के लिए आप इस Video को देख सकते है
  • फॉर्म के दूसरे भाग में केवल वही एंट्रीज भरे जिनमे आप करेक्शन करवाना चाहते है अन्य सभी कॉलम खाली छोड़े जा सकते है।
  • इस फॉर्म की 2 कॉपी डाउनलोड करके दोनों पर अपने सिग्नेचर करे।
  • इसके बाद अपने वर्तमान या भूतपूर्व Employer द्वारा दोनों प्रतियो (copies) पर सिग्नेचर करवा लीजिए तथा कंपनी की मोहर (seal) लगवा लीजिए।
  • अपने करेक्शंस को सत्यापित करने के लिए कंपनी की सील युक्त एक सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ भी आवेदन फॉर्म के साथ  अटैच कर दीजिए।
  • अगर आप अपनी जोइनिंग डेट या एग्जिट डेट में संशोधन करवाना चाहते है तो इससे सम्बंधित प्रूफ भी अटैच कर दीजिए जैसे उस महीने की ECR या अटेंडेंस शीट की एक कॉपी।
  • अगरआप Exit होने के कारण में करेक्शन करवाना चाहते है तो इससे सम्बंधित प्रूफ भी अटैच करना जरूरी है।
  • अगर आप अपनी डेट ऑफ़ बर्थ में संशोधन करवाना चाहते है तथा संशोधन 1 साल से ज्यादा का है तो DOB Certificate, School Certificate या Passport को अटैच करना जरूरी है।
  • इस फॉर्म की एक कॉपी को PF डिपार्टमेंट में सबमिट करवा दीजिए तथा इसकी दूसरी कॉपी आप अपने साथ प्रूफ के रूप में रख सकते है (इस कॉपी पर PF डिपार्टमेंट द्वारा “RECEIVED” स्टाम्प तथा सबमिशन की डेट होनी चाहिए)।
  • PF डिपार्टमेंट में आने वाले आवेदनों की संख्या के आधार पर आपका करेक्शन सामान्य परिस्थितियों में 3 से 7 दिनों के अंदर हो जाने की संभावना रहती है।

आप फॉर्म का पीडीएफ फॉर्मेट यहां  click  करके डाउनलोड करके कर सकते है

फॉर्म का वर्ड फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए यहां  click करें

इस टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारे videos देख सकते है
Also read about EPF KYC Update Online & Verification Process Explained and know about EPF KYC update.

क्या आपका Employer भी आपकी KYC Approve नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते है?
जानने के लिए इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें – Employer is not approving KYC
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Heena Siddique
Heena Siddique
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