HomeGENERALPF ऑनलाइन Withdrawal की प्रक्रिया (EPF फॉर्म 20)

PF ऑनलाइन Withdrawal की प्रक्रिया (EPF फॉर्म 20)

Employee’s Provident Fund (EPF) एक मासिक सेविंग्स स्कीम है जिससे एक कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के बाद एक वित्तीय सुरक्षा मिल जाती है। इस योजना में एक कर्मचारी तथा उसका Employer दोनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते है तथा कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसको वो राशि पुनः ब्याज सहित मिल जाती है। जो लोग 6500 रूपये प्रति महीने तक कमाई करते है उनके लिए यह अनिवार्य है तथा जिनकी तनख्वाह इससे ज्यादा होती है वो अपनी इच्छा से इसमें भाग ले सकते है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा Employer द्वारा उसके EPF Form 20 में कंट्रीब्यूट किया जाता है तथा कर्मचारी अपनी सैलरी का 3.67% EPF में कंट्रीब्यूट करता है तथा 8.33% अपनी पेंशन के लिए भुगतान करता है। इस EPF के पैसे को कर्मचारी के रिटायरमेंट, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में निकाल जा सकता है। आज के इस आर्टिकल में हम यही चर्चा करेंगे कि PF को ऑनलाइन कैसे Withdraw किया जाता है तथा अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसका PF क्लेम कैसे किया जाता है।

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PF Withdrawal की अनुमति कब मिलती है?

बहुत सारे कर्मचारियों के मन में PF के Withdrawal को लेकर अनेक प्रकार की दुविधाएं रहती है। चूँकि PF खातों का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के लिए पैसों की बचत करने का होता है इसलिए इसके Withdrawal की भी कुछ शर्तें होती है कि इसको कब तथा किन स्थितियों में Withdraw किया जा सकता है।

PF Advance Withdrawal Rules  – डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें 

ऊपर दी गई फाइल को पढ़कर आपको पता लग चूका होगा कि PF का Withdrawal किन किन स्थितियों में किया जा सकता है तो आइये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते है –

  • अगर आप नया घर खरीद रहे हो या फिर नए घर के लिए जमीन खरीद रहे हो तो उसके लिए आप अपने PF को Withdraw करवा सकते हो।
  • अगर आपने कोई लोन ले रखा है तथा आप इसको वापिस भरना चाहते है तो उस स्थिति में भी आप Withdraw करवा सकते है।
  • अगर आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए या फिर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस स्थिति में भी आप अपने PF को Withdraw करवा सकते हो।
  • अगर आप या आपके परिवार के किसी सदस्य को बीमारी के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो भी आप अपने PF को Withdraw करवा सकते हो।
  • अगर आपके बच्चों की शादी हो रही है या आप अपने बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भरना चाहते है तो उस स्थिति में भी आप अपने PF को Withdraw करवा सकते हो।
  • अगर आप विकलांग हो तथा आपको किसी प्रकार के शारीरिक उपकरण की सहायता है तो भी आप अपने PF को Withdraw करवा सकते हो।
  • जब आपके रिटायरमेंट में केवल एक साल का समय बचता है तब आप अपने PF को Withdraw करवा सकते हो।

PF Withdrawal के लिए तय मापदंड

ऊपर दी गई स्थितियों में कोई भी कर्मचारी अपने PF को Withdraw करवा सकता है लेकिन प्रत्येक स्थिति के लिए कुछ शर्तें निर्धारित है और उन अगर आप उन शर्तों पर खरे उतरते है तो आप आराम से अपने PF को Withdraw करवा सकते है। PF Withdrawal के प्रमुख मापदंड इस प्रकार है –

  • किसी विशेष स्थिति या बीमारी को छोड़कर बाकी सारी स्थितियों में आपका 5 वर्षों का न्यूनतम PF कंट्रीब्यूशन जमा किया हुआ होना चाहिए।
  • सामान्यतः आप 1 क़िस्त में ही अपने PF को Withdraw कर सकते हो लेकिन कुछ स्थितियों जैसे घर बनाने की स्थिति में आप एक से ज्यादा किश्तों में भी पैसा निकाल सकते है।
  • आप एक ही कारण का हवाला देते हुए बार-बार पैसा नहीं निकाल सकते। सामान्यतः आप एक कारण के लिए एक बार ही पैसा निकाल सकते है।
  • सामान्यतः PF Withdrawal का भुगतान आपके बैंक अकाउंट में सीधा कर दिया जाता है तथा इसके लिए आपको कोई ज्यादा कागजातों की भी जरूरत नहीं पड़ती।

PF Withdrawal की ऑनलाइन प्रक्रिया

  • सबसे पहले EPFO Website में लॉगिन करें तथा Claim सर्च करें जिससे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा।

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  • यहां पर 2 प्रकार के Claim फॉर्म उपलब्ध रहते है – Composite Claim Form (Aadhar) तथा Composite Claim Form (Non-Aadhar). Composite Claim Form (Aadhar) में आपके Employer के सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आप इसको तभी उपयोग में ले सकते हो जब आपकी KYC PF पोर्टल पर Approved है।अगर आपकी KYC Approved नहीं है तो आपको Composite Claim Form (Non-Aadhar) की जरूरत पड़ती है जिसमे आपके Employer के सिग्नेचर होने चाहिए। इन दोनों फॉर्म्स का उपयोग करके आप PF Withdrawal, Pension Withdrawal तथा Advance Funds Withdrawal कर सकते है।
  • अगर आप अपने पैन कार्ड की जानकारी PF अकाउंट में सबमिट नहीं करते हो तथा आपकी सर्विस 5 सालों से कम की है तो आपका TDS आपके PF Withdrawal में से काटा जाएगा। यह डिडक्शन आपके कुल PF Withdrawal का 34.608% होगा लेकिन अगर आपने अपना पैन कार्ड सबमिट कर रखा है तो केवल 10% Deduction होगा जो कि TDS रिटर्न भरने पर आप पुनः प्राप्त कर सकते हो।
  • अपने पैन कार्ड को फॉर्म भरते समय जरूर सलंग्न करें।

Composite Claim Form (Aadhaar) की प्रक्रिया

आपको निचे दी गई सारी डिटेल्स सही तरीके से भरनी होगी –

Composite Claim Form (Aadhaar) यहां से डाउनलोड करें 

  • Claim applied for – इस स्थिति के लिए PF Part Withdrawal पर tick करें
  • आपका नाम
  • UAN डिटेल्स
  • आपका आधार नंबर
  • Establishment कोई ज्वाइन करने की तारीख
  • Purpose of PF part withdrawal – इसमें आपके अपने PF Withdrawal के कारण पर tick करना है
  • Date of leaving service – आप PF Withdrawal के लिए आवेदन कर रहे हो इसलिए इसको खाली छोड़ा जा सकता है
  • Discontinuation of service cause – इसको भी खाली छोड़ा जा सकता है
  • Full postal address – इसको भरना अनिवार्य है
  • Member’s signature – आपके खुद के सिग्नेचर

Composite Claim Form (Non-Aadhaar) की प्रक्रिया :-

नीचे दी गई सारी जानकारी सही तरीके से भरें –

Composite Claim Form (Non-Aadhaar) को डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें 

  • Claim applied for – इस स्थिति में PF Part Withdrawal पर क्लिक करें
  • आपका नाम
  • UAN डिटेल्स
  • आपका आधार नंबर
  • Establishment को ज्वाइन करने की तारीख
  • Purpose of PF part withdrawal – इसमें आपको अपने कारण पर tick करना है ऊपर दी गई PDF में आप देख सखे हो कि आप इसके लिए योग्यता रखते हो या नहीं।
  • Date of leaving service – चूँकि आप Partial PF Withdrawal के लिए आवेदन कर रहे हो इसलिए इसको खाली छोड़ा जा सकता है।
  • Discontinuation of service cause – इसको भी खाली छोड़ा जा सकता है।
  • Full postal address – इसको अनिवार्य रूप से भरना है
  • Member’s signature – आपके खुद के हस्ताक्षर
  • Employer’s signature – कंपनी की मोहर के साथ आपके Employer के सिग्नेचर

इस सारी प्रक्रिया को विस्तार से जानने के  लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो –

ऑनलाइन PF Withdrawal की प्रक्रिया

UAN तथा आधार के अस्तित्व में आने के बाद PF Withdrawal की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। हालाँकि पहले यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी।

ऑनलाइन PF Withdrawal प्रक्रिया के स्टेप्स

  • सबसे पहले UAN Portal पर जाएं।
  • अपने UAN तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए Captcha दर्ज करके लॉगिन करें। अगर आपके पास UAN नहीं है तो इसकी सारी जानकारी आप इस आर्टिकल में प्राप्त कर सकते है। आपको अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे।

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  • इसके बाद Manage पर क्लिक करें जिससे आपके सामने एक Drop-Down लिस्ट खुल जाएगी जिसमे आपको KYC पर क्लिक करना है।
  • KYC पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमे आपके बैंक खाते, पैन कार्ड तथा आधार कार्ड की जानकारी होगी। आपके पैन कार्ड तथा आधार कार्ड का PF Portal पर वेरीफाई होना जरूरी है। आपका नाम तथा आपकी जन्मतिथि आपके पैन कार्ड तथा आधार कार्ड पर बिलकुल same होनी चाहिए। अगर दोनों की जानकारी match नहीं हो रही है तो आपका PF Withdrawal नहीं होगा।
  • अगर आपके नाम या Date of Birth या पैन कार्ड या आधार कार्ड में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आप इसको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सही करवा सकते हो।

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KYC डिटेल्स

  • आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट के खाता नंबर तथा IFSC कोड बिलकुल सही है। अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आपको इनकी सही जानकारी दुबारा से सबमिट करनी होगी। जानकारी सबमिट करने के बाद अपने भूतपूर्व या वर्तमान Employer को बताकर उसके डिजिटल सिग्नेचर से इसको वेरीफाई जरूर करवाए।
  • जो बैंक KYC सबसे ऊपर दिखेगी उसको ही EPFO द्वारा चयनित किया जाएगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टेट के रूप में वहां पर आपको “N/A” दिखाई दे सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी KYC आपके Employer द्वारा Unverified है। इसलिए आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते है।

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  • होम स्क्रीन पर आपको यह जाँच करनी है कि आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स “Verified(Demographic)” के रूप में दिखती है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने PF को Withdraw नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़े हुए होने चाहिए तथा आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए। EPF Withdraw की प्रक्रिया में आपके पास एक OTP आएगा इसलिए ऐसा होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो आपको अपने नजदीकी आधार सेंटर पर जाकर अपने एक्टिव नंबर को आधार से लिंक करवाना चाहिए।

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  • अगर आपका EPF बैलेंस 50,000 रूपये से ज्यादा है या आपकी सर्विस 5 साल से कम की है तो आपकी PAN KYC का होना बहुत जरूरी है। अन्यथा आपके EPF Withdrawal पर 33% डिडक्शन लगेगा तथा आप इसके लिए TDS Refund भी नहीं नहीं करवा पाओगे। आपकी ऑनलाइन PF Withdrawal request भी रिजेक्ट हो जाएगी।

Transfer डिटेल्स

  • काफी बार ऐसा होता है जब कर्मचारी अपने पुराने EPF फंड्स को नए EPF अकाउंट में ट्रांसफर करना भूल जाते है। इसलिए उनके वर्तमान EPF अकाउंट का पैसा तो Withdraw हो जाता है लेकिन पुराने अकाउंट का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता जिससे भविष्य में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है।
  • इससे बचने के लिए आपको Online Services में जाकर One Member One EPF Account पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपने पुराने EPF account के बैलेंस को अपने नए खाते में ट्रांसफर करवा लीजिए। आपकी वर्तमान EPF पासबुक में टोटल ट्रांसफर दिखने के बाद ही आपका EPF Withdraw हो पाएगा। आपका पेंशन फण्ड इस नई पासबुक में दिखाई नहीं देगा लेकिन उसमे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

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Withdraw डिटेल्स

  • एक बार आपकी सारी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद Online Services पर क्लिक करें जिससे आपके सामने एक ओर Drop-Down मेनू आएगी जिसमे आपको Claim (Form-31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करना है।
  • इसके निचे जाकर यह जाँच करें कि आपकी Date Of Exit वहां दी गई है या नहीं। अगर यह आपको नहीं दिखाई देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो आप अभी भी सर्विस कर रहे है या फिर आपके Employer ने इसको अब तक अपडेट नहीं किया है। इसको अपडेट किए बिना आपका Claim रिजेक्ट हो सकता है। यह कम से कम 2 महीने पहले की होनी चाहिए तभी आपका Withdrawal हो पाएगा।

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  • सारी जानकारी की जाँच करने के बाद अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट दर्ज करके इसको वेरीफाई करें।
  • यहां पर आपके पास एक नया Form-15G भरने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह तभी मान्य होगा जब आपकी सर्विस 5 साल से कम की है तथा आपकी PF अमाउंट 50,000 रूपये से ज्यादा है तथा आप TDS Deduction से बचना चाहते है।
  • आपके वर्तमान एड्रेस की अच्छे से जाँच कर ले क्योंकि आपको इसी पर EPF Correspondence मिलेगा।
  • EPF Withdraw के लिए Form 19 तथा Pension Withdraw के लिए Form 10C भरे।
  • अगर आपने न्यूनतम 6 महीने से लेकर अधिकतम 9.5 सालों तक सर्विस की है तो ही आप Pension Withdraw कर सकते है। अगर आप PMRPY योजना के अंतर्गत आते है तो यह आपके लिए उपलब्ध नहीं रहेगा।
  • सारी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद Online Services पर क्लिक करें जिससे आपके सामने एक ओर Drop-Down मेनू खुलेगी जिसमे आपको CLAIM FORM पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स दिखेगी। सारी जानकारी की जाँच करने के बाद PROCEED FOR ONLINE CLAIM पर क्लिक करें जिससे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
  • I WANT TO APPLY FOR के टैब में आप जो क्लेम करवाना चाहते है उसका चयन करें। आपको ये विकल्प मिलेंगे : Form 31 – PF के Partial Withdrawal के लिए,  Form 19 – PF के Complete Withdrawal के लिए, Form 10C – EPF के Withdrawal के लिए।
  • अगर किसी कर्मचारी को अपनी वर्तमान नौकरी करते हुए 6 महीनों से कम समय हुआ है या अभी भी वर्तमान नौकरी कर रहा है तो उसके लिए केवल Form 31 ही उपलब्ध रहेगा।
  • आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसको दर्ज करें तथा SUBMIT पर क्लिक करें।
  • सफलतापूर्वक फॉर्म भरने के बाद आपको Reference Number सहित एक Confirmation Copy मिलेगी जिसका उपयोग करके आप अपने क्लेम की स्टेटस का पता लगा सकते है।

    कुछ ध्यान रखने योग्य पॉइंट्स

  • आपके EPF की राशि केवल आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही आएगी।
  • आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अगर यह बंद है तो आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले अपने बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहिए। आप अपने Employer के माध्यम से ऐसा कर सकते है।
  • आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए।
  • आपकी EPF की सारी डिटेल्स आपके आधार से match करनी चाहिए अन्यथा Withdrawal नहीं हो पाएगा।

इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप ये 2 वीडियो देख सकते है –

Death Claim की प्रक्रिया के लिए Form 20

अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके EPF अकाउंट के पैसों का Claim कैसे करवाया जाता है? हालाँकि यह प्रक्रिया तभी शुरू हो जाती है जब वह कर्मचारी जिन्दा होता है। EPS Form 20 के एक सब्सक्राइबर होने के नाते एक कर्मचारी को एक EPF Nomination फॉर्म भरना जरूरी होता है जिससे सारा पैसा उसके परिवार को मिल सके तथा इसके साथ एक Pension Scheme Certificate की भी जरूरत पड़ती है ताकि जॉब चेंज करनी की स्थिति में पेंशन की कैलकुलेशन सही तरीके से हो सकें। EPF Form 20 Death Claim की प्रक्रिया के लिए इन 2 डाक्यूमेंट्स को सबमिट करना अनिवार्य है। अगर आप EPF Nomination Form के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते है तो इस वीडियो को जरूर देखें तथा Pension Scheme के लिए यह वीडियो आपके लिए लाभदयक साबित हो सकता है।

आपके Employer की अब यह जिम्मेदारी बनती है कि EPF Employer’s Portal पर नौकरी छोड़ने के कारण के रूप में ‘Death’ मार्क करें ताकि कर्मचारी के परिवार को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो।

EPF Death Claim के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

  1. EPF अमाउंट को Claim करवाने के लिए EPF Composite Form एक सबसे महत्वपुर्ण डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते है।

epf death claim

  • मृत्यु की स्थिति में पहली पंक्ति में आप PROVIDENT FUND, PENSION CLAIM तथा INSURANCE EDLI पर क्लिक कर सकते है।
  • इसके बाद मृत व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जीवनसाथी का नाम, आधार नंबर, UAN , PF अकाउंट नंबर, Date of Leaving आदि दर्ज करें।
  • अब Scheme Certificate के लिए Yes या No पर tick करें।
  • अगर आप इसमें Yes पर Tick करते है तो Scheme Certificate के नंबर तथा Scheme Certificate जारी करने वाले ऑफिस के बारे में यहां जरूर लिखें।
  • इसके बाद NON-Contributory Service का समय year/month/days के फॉर्मेट में लिखे।
  • अगर सदस्य की मृत्यु सर्विस के दौरान हुई है तो उसके अनुसार Yes या No पर tick करें।
  • इसके बाद जो लोग Claim पाना चाहते है उनकी डिटेल्स तथा उनके बैंक खातों का विवरण दे। अधिकतम 5 Claimant की डिटेल्स भरी जा सकती है। पेंशन के लिए अधिकतम 4 Claimant आवेदन कर सकते है। Claimant के नाम तथा सिग्नेचर के बाद Employer के सिग्नेचर तथा कंपनी की मोहर भी लगवानी अनिवार्य है।

2. Death Certificate :- जिस कर्मचारी की मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र।

3. Birth certificate – जो व्यक्ति EPF की राशि को Claim करवाना चाहता है उसका जन्म प्रमाण पत्र।

4. One Joint Photograph – सभी Claimant की साथ में एक फोटो।

5. Composite Form पर जिन बैंक खातों का विवरण है उन सभी बैंक खातों की पासबुक के पहले पेज की कॉपी या Cancelled चेक की कॉपी।

6. Pension Scheme Certificate –  जो भी Claimant EPF का पैसा प्राप्त करना चाहते है उनकी सारी जानकारी के साथ।

Document Submission

अब इन सारे डाक्यूमेंट्स को Employer के पास लेकर जाए। Employer सारे डाक्यूमेंट्स की जाँच करके उसपे कंपनी की मोहर तथा अपने सिग्नेचर करेगा। इन सारे डाक्यूमेंट्स तथा इनकी कॉपी लेकर अब PF Office में जाए जहां आपको submission के सबूत के रूप में इनकी Copies पर मोहर लगाके आपको Copies वापिस प्रदान कर दी जाएगी। PF डिपार्टमेंट में सभी डाक्यूमेंट्स को जमा करवाने के बाद 30 दिनों के अंदर-अंदर Claim ट्रांसफर होने की सम्भावना रहती है।

ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते है –

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Heena Siddique
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