प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी बीमा योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2015 में शुरू की थी। इसका उद्देश्य लोगों को दुर्घटना की स्थिति में एक वित्तीय सहायता पहुंचने का है। तो आइये आज के इस आर्टिकल में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते है।
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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के साथ-साथ भारत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। यह योजना 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के रूप में है, जो MSMEs को सहायता पहुंचाने के लिए है। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग 20 Lakh Crore Package PM Relief Business MSME को पढ़ सकते हैं।
यह एक बीमा योजना है। इस योजना के अनुसार अगर कोई व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 12 रूपये का भी भुगतान करता है तो भी वह एक्सीडेंट की स्थिति में 2 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकता हैl इस प्रकार प्रति माह का प्रीमियम पेमेंट केवल 1 रुपया है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बेनिफिट्स
अगर आप पीएफ खाताधारक हैं, तो आपके लिए पीएफ ब्याज की गणना के नियमों को जानना बेहद जरूरी है। यह जानने के लिए कि आपके पीएफ खाते में कितना ब्याज जुड़ रहा है, आप हमारे ब्लॉग PF Interest Calculation Rules को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पीएफ ब्याज की गणना के सभी नियम विस्तार से बताए गए हैं।
इसके कुछ बेनिफिट्स इस प्रकार है –
- जिस व्यक्ति ने इन्शुरन्स करवा रखी है उसकी अगर मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रूपये इन्शुरन्स के रूप में मिलते है।
- अगर दुर्घटना में व्यक्ति को दोनों आँखों की या दोनों हाथों या दोनों पैरों की हानि होती है तो भी उसको 2 लाख रूपये की बीमा मिलता है।
- अगर व्यक्ति को दुर्घटना में एक आँख, एक हाथ या एक पैर की हानि होती है तो उसको 1 लाख रूपये बीमा के रूप में मिलते है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ज्वाइन करने की योग्यता
अगर कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो वह इस योजना के लिए योग्य है –
- व्यक्ति की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए।
- व्यक्ति के पास एक एक्टिव बचत बैंक खाता होना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास 1 से ज्यादा खाते है तो वह किसी भी खाते का उपयोग कर सकता है।
- इस योजना में 70 साल की उम्र तक के व्यक्तियों को फायदे उपलब्ध करवाए जाते है। अगर कोई व्यक्ति 70 साल से पहले किसी प्रकार की अपंगता या फिर मृत्यु जैसी घटना का शिकार होता है तो उसको इस योजना के लाभ मिलते है।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रीमियम पेमेंट मोड क्या है?
जो भी व्यक्ति इस योजना में शामिल होना चाहता है उसको अपने बैंक अकाउंट से Auto-Debit Mode को इनेबल करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बैंक खाते से राशि सीधी सम्बंधित इन्शुरन्स कंपनी के पास चली जाएगी तथा आपको बार बार इसके लिए अप्रूवल भी नहीं देना पड़ेगा। वर्तमान में केवल यही मोड उपलब्ध है। अगर आप इस Auto-Debit स्कीम से बाहर निकलना चाहते है या इसको बंद करवाना चाहते है तो आप बैंक में एक एप्लीकेशन जमा करवाके ऐसा कर सकते है।
इस योजना में कौनसी स्थितियां बीमा के लिए शामिल नहीं है?
अगर निम्नलिखित घटनाएं होती है तो सम्बंधित व्यक्ति को बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा –
- जब व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई हो।
- अगर दुर्घटना किसी प्रकार के ड्रग्स या अल्कोहल के सेवन की वजह से हुई हो।
- अगर व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तथा उसके बीच में किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो व्यक्ति को बीमा नहीं मिल पाएगी।
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प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए कवरेज पीरियड क्या है?
इस योजना के लिए कवरेज पीरियड 1 जून से 31 मई तक निर्धारित है। अगर इस दौरान व्यक्ति को किसी प्रकार की दुर्घटना या मृत्यु जैसी घटना का सामना करना पड़ता है तो वह बीमा की राशि पाने के लिए योग्य है। अगर आप कवरेज पीरियड के मध्य में इस योजना में शामिल होते है तो भी आपको पूरे 12 रूपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों में प्रीमियम अमाउंट में किसी प्रकार के Deductions नहीं होंगे।
यह योजना किसके द्वारा ऑफर की जाएगी?
बहुत सारी इन्शुरन्स एजेंसियों द्वारा यह योजना उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यतः LIC तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा ही यह योजना उपलब्ध करवाई जाएगी। हालाँकि वैसे देश के सभी बैंकों द्वारा यह योजना प्रदान करवाई जाएगी।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल कैसे हों?
- आप बैंक में एक ऑफलाइन फॉर्म भरकर इस योजना में शामिल हो सकते हो। यह एक पेज का फॉर्म हर बैंक में उपलब्ध रहता है। आसानी के लिए आप इस फॉर्म को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको यह फॉर्म भरकर नियत अवधि के अंदर बैंक में जमा करवाना होगा। फॉर्म का स्टैण्डर्ड फॉर्मेट यहां दिया गया है। आप इस फोटो को सेव करके इसका प्रिंट निकलवा सकते है तथा उसके बाद इसमें जानकारी भरकर बैंक में जमा करवा सकते है।

- इसके आलावा इस योजना में आप इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से भी शामिल हो सकते हो। आप अपनी नेटबैंकिंग वेबसाइट की सहायता से सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हो। इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट भी लिंक करना होगा जिसमे से आपकी प्रीमियम की राशि काटी जाएगी।
- इसमें शामिल होने का अंतिम विकल्प है HDFC SMS Service. HDFC Bank अपने ग्राहकों को केवल SMS के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने की सुविधा प्रदान करती है। आप Online HDFC Portal पर जाकर वहां पर सारी प्रक्रिया के बारे में जान सकते हो।
ऊपर दी गयी सभी प्रक्रियाओं में आपको आधार कार्ड एक प्रूफ के तौर पर देना पड़ेगा। आधार कार्ड के अलावा और आपको किसी भी प्रकार के डाक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए क्लेम की प्रक्रिया क्या है?
अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। इसके लिए आप हमारे ब्लॉग PF Withdrawal Online EPF Form 20 को पढ़ सकते हैं। इसमें EPF फॉर्म 20 के माध्यम से ऑनलाइन पीएफ निकासी की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है।
इन्शुरन्स क्लेम के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
इस योजना की राशि को क्लेम करवाने के लिए आपको निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है –
- एक हस्ताक्षर किया हुआ PMSBY फॉर्म जो आपको बैंक में मिल जाएगा।
- अगर व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो गयी है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र तथा एक FIR
- अगर सम्बंधित व्यक्ति किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है तो एक सरकारी अस्पताल द्वारा जारी किया गया Disablement Certificate
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी जमा करवानी पड़ेगी।
- अपंगता की स्थिति में आपको दुर्घटना की FIR की कॉपी सबमिट करनी होगी।
- मृत्यु तथा दुर्घटना दोनों की स्थिति में नॉमिनी के बैंक का एक Cancelled चेक जमा करवाना होगा ताकि उस अकाउंट में बीमा की राशि को जमा किया जा सकें।


प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस हद तक सफल है?
इस योजना को एक सफल योजना माना जा सकता है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इस योजना से लाभान्वित हुए है। अप्रैल 2018 तक 13.48 करोड़ लोग इस योजना में शामिल हो चुके थे। इससे हम यह अनुमान लगा सकते है कि यह योजना कितनी सफल है लेकिन अगर हम गंभीरता से सोचे तो हम पाएंगे कि देश की कुल आबादी का केवल 10-12% ही इस योजना में शामिल हुआ है। अभी भी भारत की 80-85% जनता इस योजना में शामिल होने से वंचित है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक 16,000 क्लेम्स किए जा चुके है जिससे हम यह कह सकते है कि यह योजना काफी प्रभावी है। इस योजना में शामिल बीमा कंपनियों तथा सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 328 करोड़ की राशि इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों को मिल चुकी है।
PMSBY का स्कोप
इस योजना का मुख्य उदेश्य देश की अधिक से अधिक आबादी को एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का है। देश में अधिकतर लोगों के पास किसी प्रकार की इन्शुरन्स नहीं है इसलिए इस योजना की सहायता से उनको इन्शुरन्स प्रदान करवाने की कोशिश की जा रही है। इस योजना में Auto-Debit का विकल्प रहता है जिसकी सहायता से लोगों के खातों में ट्रांसक्शन्स होते रहते है तथा अकाउंट बंद होने का खतरा नहीं रहता।
अगर आप इस योजना के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते है तो हमारे इस वीडियो को देख सकते है –
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FAQs
प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है जिसमें प्रति वर्ष केवल 12 रुपये के प्रीमियम के बदले, दुर्घटना में मृत्यु या गंभीर हानि होने पर बीमाधारक को 2 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज मिलता है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को दुर्घटना के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत, बीमाधारक की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 2 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है। यदि दुर्घटना में बीमाधारक के दोनों आँखें, हाथ, या पैर खो जाते हैं, तो 2 लाख रुपये मिलते हैं। एक आँख, हाथ, या पैर खोने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि मिलती है।
इस योजना के लिए प्रीमियम भुगतान Auto-Debit Mode के माध्यम से होता है। इसका अर्थ है कि प्रीमियम की राशि सीधे बीमाधारक के बैंक खाते से कट जाएगी। यदि आप इस Auto-Debit मोड को बंद करना चाहते हैं, तो आपको बैंक में आवेदन करना होगा।
इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें हैं कि बीमाधारक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास एक एक्टिव बचत बैंक खाता होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 70 साल की उम्र से पहले दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह इस योजना के लाभों के लिए योग्य है।
इस योजना का कवरेज पीरियड 1 जून से 31 मई तक होता है। इस दौरान अगर बीमाधारक दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे बीमा राशि मिलती है। यदि कोई व्यक्ति कवरेज पीरियड के मध्य में इस योजना में शामिल होता है, तो भी उसे पूरे 12 रुपये की प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा।
क्लेम करने के लिए PMSBY फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (मृत्यु की स्थिति में), Disablement Certificate (दुर्घटना की स्थिति में), और नॉमिनी के बैंक का एक Cancelled चेक जमा करवाना आवश्यक है।


