जब भी कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति किसी कारणवश अपनी नौकरी एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में शुरू करता है तो उसको अपने Employee Provident Fund (EPF) को भी ट्रांसफर कर लेना चाहिए। आज के समय में Unified Account Number (UAN) के अस्तित्व में आने के बाद यह काम बहुत ही आसान हो गया है। एक कर्मचारी आसानी से अपने EPF का पूर्ण या फिर आंशिक Withdrawal कर सकता है या फिर अपने PF को अपने पुराने Employer से नए Employer के पास ट्रांसफर भी करवा सकता है। इसके लिए PF पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। सबमिशन फॉर्म भरने के बाद आपका पहले वाला Employer इसको Approve करेगा तथा यह Approval केवल Employer ही कर सकता है तथा कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया के लिए Employer का Digital Signature PF पोर्टल पर अपलोड किया हुआ होना चाहिए तथा Local PF Office द्वारा Approve किया हुआ होना चाहिए तथा Digital Signature की स्टेटस Active होनी चाहिए। आज के इस आर्टिकल में हम यही चर्चा करेंगे कि आप अपने पुराने PF को नए PF में कैसे ट्रांसफर करवा सकते है तथा इसकी पूरी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे।
Table of Contents
PF ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स
एक कर्मचारी को अपने PF का ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने के लिए इन डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है –
- एक एक्टिव UAN तथा मोबाइल नंबर।
- बैंक अकाउंट तथा बैंक IFSC Code
- एक Approved E-KYC
- पहले के या वर्तमान Employer के डिजिटल रजिस्टर्ड Authorised Signature
- पहले की तथा वर्तमान नौकरी के PF अकाउंट नंबर्स।
PF ऑनलाइन ट्रांसफर के स्टेप्स
- सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाएं – Unified Portal
- Sign-In करने के लिए अपने UAN, Password तथा Captcha को भरिए।
- ONLINE SERVICES के Drop-Down में जाइये तथा ONE MEMBER – ONE EPF ACCOUNT पर क्लिक करें।
- इसके बाद यह जाँच करें कि आपकी वर्तमान नौकरी तथा PF account की सारी डिटेल्स सही है या नहीं।
- अपनी पहले वाली नौकरी की डिटेल्स पाने के लिए GET DETAILS पर क्लिक करें।
- अपने Claim Form को सत्यापित करवाने के लिए अपने Previous या वर्तमान Employer का चयन करें।
- आप जिस भी Employer का चयन करते है उसकी MEMEBR ID/UAN की डिटेल्स भरिए।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP पाने के लिए GET OTP पर क्लिक करें इसके बाद OTP दर्ज करें तथा SUBMIT पर क्लिक करें।
- आपके द्वारा चयनित Employer अब Digitally आपकी PF Transfer Request को Approve कर सकता है। इसके लिए उसको Unified Portal का Employer Interface एक्सेस करना होगा।
- Form 13 को डाउनलोड करके प्रिंट करवाके इसमें Sign करे तथा इसको अपने Employer के पास सबमिट कर दें ताकि आपकी सारी प्रक्रिया 10 दिनों के अंदर पूरी हो जाएं।
इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते है –
Employer द्वारा PF ट्रांसफर को ऑनलाइन Approve करने की प्रक्रिया
यह प्रक्रिया केवल Employer द्वारा ही की जा सकती है –
- Employee PF Portal पर लॉगिन करें।
- अपने Establishment का Username तथा password भरकर Sign In पर क्लिक करें।
- आपके सामने एक नई Window खुल जाएगी Online Services के Drop-Down विकल्प में से Online Services पर क्लिक करें। इससे आपके सामने एक नई Window खुलेगी जिसमे सभी Pending PF Transfer Approval दिखेंगे जो आपको वेरीफाई करने है।
- अगर पुराने PF तथा नए PF का UAN Same है तो Approval आसानी से हो सकता है।
- PF Details के परिवर्तनों को देखने के लिए Entry पर क्लिक करें।
- सभी पैरामीटर्स की अच्छे से जाँच करें तथा उसके बाद Approve(DSC) पर क्लिक करें। अगर Digital Signature एक्टिव हैं तो एक Pop-Up विंडो खुलेगी जिसमे पासवर्ड माँगा जाएगा। अपने पासवर्ड दर्ज करें तथा Approve पर क्लिक करें।
सारी प्रक्रिया विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें –
पुराने PF की राशि नए PF में ट्रांसफर होने की प्रक्रिया जल्द ही Automatic होगी
Labour Ministry Official की एक ताजा खबर के अनुसार PF योजना से जुड़े कर्मचारी जब अपनी नौकरी बदलेंगे तो तो उनको EPFO के साथ कोई Transfer Claim की File नहीं भरनी पड़ेगी क्योंकि PF ट्रांसफर को पूर्णतः आटोमेटिक बनाने की तैयारी चल रही है।
वर्तमान PF Transfer प्रक्रिया
वर्तमान में अगर कोई कर्मचारी अपनी जॉब चेंज करता है तो उनको एक PF Transfer Request सबमिट करनी पड़ती है। UAN के अस्तित्व में आने के बाद भी ऐसा करना पड़ता है। इसके कारण EPFO को एक साल में लगभग 8 लाख PF Transfer के Claim मिलेंगे। वर्तमान में जब कोई कर्मचारी अपनी जॉब चेंज करता है तो उसको अपना UAN अपने नए Employer को देना पड़ता है तथा नया Employer इसकी मदद से कर्मचारी की PF राशि को जमा करता है लेकिन यहां पर समस्या यह है कि UAN कर्मचारी की पहले वाली जॉब की PF राशि तथा उसका Interest नहीं दिखाता। इसके लिए कर्मचारी को अलग से UAN का उपयोग करते हुए एक ऑनलाइन क्लेम File करना पड़ता है। इसके बाद ही उसको अपनी पहले वाली जॉब की PF राशि प्राप्त होती है।
लेटेस्ट ऑनलाइन PF Transfer अपडेट
चूँकि पहले वाली प्रक्रिया काफी मुश्किल तथा असुविधाजनक थी। इसलिए यह न्यूज़ सभी कर्मचारियों के लिए एक ख़ुशी की बात है। आधिकारिक खबरों के अनुसार EPFO नई आटोमेटिक प्रक्रिया की टेस्टिंग कर रहा है। यह ऑनलाइन PF ट्रांसफर सुविधा अगले वित्त वर्ष ( 2020-21) से अस्तित्व में आ सकती है। आधिकारिक खबरों के अनुसार EPFO ने C-DAC को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का अध्ययन करने के लिए Hire किया है ताकि एक Paperless व्यवस्था बनाई जा सकें। वर्तमान में EPFO का 80% काम ऑनलाइन होता है इसलिए ऑनलाइन PF transfer प्रक्रिया की सहायता से व्यवस्था को पूर्णतः डिजिटल बना दिया जाएगा।
अधिकारीयों ने आगे कहा – “जॉब बदलने पर आटोमेटिक ट्रांसफर की सुविधा आ जाने से UAN एक बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा तथा सब्सक्राइबर्स को तुरंत लाभ मिल सकेगा। कर्मचारी अपनी जॉब या काम करने का स्थान कुछ भी चेंज करे,उसके सभी सामाजिक सुरक्षा बेनिफिट्स सीधे UAN के जरिए प्राप्त किए जा सकेंगे तथा यह उसकी पूरी जिंदगी के लिए Same ही रहेगा।
ऑनलाइन PF Transfer के महत्वपूर्ण बिंदु
- जब भी कोई कर्मचारी नई कंपनी ज्वाइन करता है तो उसका नया Employer उसको एक Composite Declaration Form (F11) भरने के लिए कहता है। इसमें सभी डिटेल्स सही डाली जानी चाहिए (खासकर UAN)।
- कर्मचारी को अपने UAN को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य है तथा activate करना भी जरूरी है। UAN के बारे में सारी जानकारी आप यहां प्राप्त कर सकते है Unified Account Number (UAN)
- अगर कर्मचारी का UAN उसके आधार नंबर से लिंक है तथा उसके Previous Employer ने इसको वेरीफाई भी कर दिया है तो उसको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मेसेज आएगा जिसमे उसके ऑनलाइन PF ट्रांसफर के बारे में बताया जाएगा।
- अगर कर्मचारी इस मेसेज पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो उसका PF ट्रांसफर अपने आप ही 10 दिनों के अंदर हो जाएगा। यह Auto-Transfer की प्रक्रिया Previous या नए Employer द्वारा रोकी जा सकती है। इसके लिए Employer को PF Employer’s पोर्टल पर जाना होगा तथा STOP AUTO TRANSFER REQUEST का विकल्प चयन करना होगा।
- Auto Transfer Request तभी Initiate होगी जब नए Employer ने कर्मचारी के PF अकाउंट में कम से कम एक महीने का PF ट्रांसफर किया हो।
- कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पहले वाले Employer ने Digital Signature की सहायता से उसकी KYC Approve कर दी हों (विशेष रूप से आधार KYC)। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते है।
- कर्मचारी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पहले वाले Employer ने PF पोर्टल पर उसकी Date Of Exit तथा Exit Reason को सही से सबमिट कर दिया है।
इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते है –
PF का पैसा ट्रांसफर हो गया लेकिन पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ
जब भी किसी कर्मचारी का PF का पैसा एक अकाउंट से दुसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो उसके पेंशन राशि का क्या होता होगा? क्या इसका भी ट्रांसफर हो जाता हैं या फिर यह उसी अकाउंट में रहती है? अगर इसका ट्रांसफर भी नए अकाउंट में होना चाहिए तो फिर यह Transfer Information में दिखाया क्यों नहीं जाता? इन्ही सभी प्रश्नों के उत्तर हम देने की कोशिश करेंगे। अगर आप 2 या इससे ज्यादा कंपनियों में भी काम करते है तो भी आपका Statutory Retirals वही रहता है। प्रत्येक नई कंपनी में आपको एक नया Provident Fund (PF) नंबर मिलता है। आपकी वर्तमान कंपनी का PF नंबर एक्टिव रहता है तथा आप जिन कंपनियों को छोड़ चुके हों उनका PF नंबर Inactive हो जाता है।
आपके लिए यह जरूरी है कि आप समय समय पर अपने Fund को पुराने PF अकाउंट से नए PF अकाउंट में ट्रांसफर करते रहें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते है तो आप एक बार Firm छोड़ने के बाद अपनी राशि को Withdraw भी नहीं कर पाएंगे तथा इसका कुछ भी अंश Advance में नहीं ले पाएंगे। इसलिए अपनी जॉब बदलते समय अपने Fund को पुराने PF Number से नए PF Number में जरूर ट्रांसफर करवाएं।
जब आप अपनी PF राशि को अपने पुराने PF से नए PF में ट्रांसफर करवाते है तो आपके Pension Fund के साथ क्या होता है ?
सबसे पहले आपको अपने पुराने तथा नए दोनों PF एकाउंट्स से जुड़ी हुई Passbooks को डाउनलोड करना होता है। अगर आपने 2 से ज्यादा कंपनियों में काम किया है तो आपको उन सभी Passbooks को डाउनलोड करना होता है। जब भी आप अपने Funds को पुराने PF से नए PF में ट्रांसफर करते है तो आपको अपने Claim की स्टेटस समय समय पर जाँच करते रहना चाहिए। इसके लिए आपको गूगल पर “PF Claim Status” सर्च करना होगा। इसके बाद पहली लिंक पर क्लिक करें तथा अपने UAN Number तथा Captcha दर्ज करें। इसके बाद आपको अपने Claim की स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगी। अगर स्टेटस में ‘Settled’ दिखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका PF Fund पुराने अकाउंट से नए अकाउंट में सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो चूका है। इसके साथ साथ आपको अकाउंट नंबर भी दिखेगा जिसमे से अमाउंट ट्रांसफर हुई है।
इसके अलावा आपको सभी PF Passbooks को डाउनलोड करना होगा। कुछ लोग उसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते है जो उन्होंने पहले छोड़ी थी इसके लिए भी आपको एक नया PF नंबर मिलेगा। काम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप सभी Passbooks को डाउनलोड कर लें।
शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है की ट्रांसफर की राशि आ नहीं रही है जबकि Passbook में नई PF Amount दिखाई दे रही है। अगर आपकी पुरानी पासबुक में यह दिखाया जाता है कि आपकी पेंशन की राशि ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन नई वाली में ऐसा नहीं दिख रहा है तो यह आपके लिए चिंताजनक हो सकता है।
PF ट्रांसफर के समय ध्यान रखने योग्य बातें
आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका सारा PF का पैसा नए अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है या नहीं?अगर यह सफलतापूर्वक हो चूका है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी Pension राशि ट्रांसफर की हुई नहीं दिखती है तो भी पेंशन राशि की गणना आपके एक्चुअल अमाउंट पर न होकर कुछ निश्चित सूत्रों की सहायता से होती है। यह मुख्यतः 2 बातों पर निर्भर करता है – आपका पेंशन की तरफ प्रत्येक महीने का Contribution तथा प्रति महीने काम करने के दिनों की संख्या। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपने अकाउंट में जो एक्चुअल पेंशन राशि जमा करते हो उसके साथ इस पेंशन राशि का कोई सम्बन्ध नहीं है।
जब आपकी पेंशन राशि नए अकाउंट में जाती है तो आपकी एक्चुअल पेंशन राशि इसमें Migrate नहीं होती है। इसकी बजाय यह आपकी Service History में अपडेट होता हैं। इसका एक फायदा यह है कि आपकी पेंशन योग्य सेवा तथा आपके PF Wages की कैलकुलेशन आटोमेटिक होती है। अगर ये 2 बातें सटीक बैठती है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भले ही आपकी पेंशन राशि आपके नए PF अकाउंट में दिखे ही नहीं या 0 दिखे तो भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।नीचे Old PF Passbook का एक सैंपल दिखाया गया है जिससे आपकी दुविधाएं दूर हो जाएगी –
अपनी Service History की Details की जाँच कैसे करें
- Employees’ Provident Fund Organisation ,India की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- Member Portal के विकल्प पर क्लिक करें तथा अपने Credentials का उपयोग करते हुए लोग इन करें।
- View के विकल्प पर क्लिक करके Drop-Down में से Service History पर क्लिक करें।
- ऐसा करने से आपकी विभिन्न कंपनियों के साथ की पूरी Service History आपके सामने आ जाएगी। इसमें आप अपनी Date Of Joining तथा अपनी Exit Date का भी पता लगा सकते है। पेंशन राशि की कैलकुलेशन के समय यह बहुत उपयोगी है।
इससे आपको यह पता लग जाता है कि आपकी Service History अपडेटेड है या नहीं? अगर आपकी अब तक की Service History सही तरीके से Updated है तो आपको अपनी पेंशन राशि की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।अपने PF तथा Pension दोनों की राशि Claim करने के लिए ‘Form 19’ भरना न भूलें।
अगर आप इस विषय के बारे में और ज्यादा जानना चाहते है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें –
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