HomeGENERALExempted ट्रस्ट से अपना PF Withdraw या ट्रांसफर कैसे करें ?

Exempted ट्रस्ट से अपना PF Withdraw या ट्रांसफर कैसे करें ?

Exempted Trust क्या है ?

हमारे देश में लगभग 1500 से ज्यादा कंपनियां ऐसी है जिनका अपना खुद का PF ट्रस्ट है अर्थात इन कंपनियों ने EPFO तथा आयकर विभाग से विशेष अनुमति ले रखी है जिसके तहत ये EPFO से Exempted है। ये कंपनियां कर्मचारियों की संख्या तथा अपने बिज़नेस के मामले में देश की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है जैसे TCS, Hindustan Unilever (HUL), Wipro, Reliance, BHEL आदि।

इन सभी कंपनियों में कुल मिलकर लगभग 50 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते है तथा ये कंपनियां अपना खुद का PF फण्ड मैनेज करती है जो लगभग 1 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का फण्ड है।

इन सभी कंपनियों में भी उन सभी सामान्य नियम कायदों का पालन किया जाता है जैसा की EPFO करता है। सभी कर्मचारियों का अपना एक UAN नंबर व PF नंबर होता है। नियोक्ता व कर्मचारी अपने मासिक वेतन का 12% PF में जमा करते है लेकिन कर्मचारी अपनी PF पासबुक ऑनलाइन जाकर नहीं देख सकते क्योंकि पासबुक तो EPFO द्वारा जारी की जाती है तथा आपका पैसा EPFO के पास है ही नहीं तो EPFO आपकी पासबुक कैसे जारी कर सकता है।

हालांकि Employer के Contribution का 8.67% EPS के पास जाता है तथा EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है क्योंकि Exempted ट्रस्ट्स के पास कर्मचारियों के पेंशन के पैसे को मैनेज करने का अधिकार नहीं होता लेकिन फिर भी भारत में 2 कंपनियां ऐसी है जो अपना खुद का पेंशन फण्ड मैनेज करती है।

EPFO कर्मचारियों से 1.1% Administration Charge लेता है लेकिन PF ट्रस्ट के सदस्यों को केवल 0.18% ही भरना पड़ता है जिसे Inspection Charge के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें EDLI की, तो EPFO द्वारा Exempted ट्रस्ट्स को यह अधिकार दिया गया है क़ि अगर वो EDLI के सारे फायदे अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवा सकते है तो वो अपना EDLI मैनेज कर सकते है। अन्यथा EPFO खुद उन कर्मचारियों के लिए EDLI मैनेज करता है।

Exempted trust की जरूरत क्यों पड़ी ?

जैसा क़ि हमने पहले ही जान लिया था क़ि इन 1500 से अधिक कंपनियों में लगभग 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते है तथा अगर ये सारे कर्मचारी EPFO के सदस्य बन जाते है तो सम्बंधित कंपनी के लिए इतने सारी कर्मचारियों के डाक्यूमेंट्स तथा जानकारी हर महीने EPFO को देना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता तथा सम्बंधित नियोक्ता द्वारा इतने सारे कर्मचारियों के PF सम्बंधित कार्य करना काफी मुश्किल काम हो जाता।

इसलिए EPF डिपार्टमेंट का बोझ थोड़ा कम करने के लिए इन कंपनियों ने अपना खुद का PF मैनेज करने का निर्णय लिया। यहां PF की राशि कंपनी के पास ही रहती है अतः कंपनी के कर्मचारियों को EPFO फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। वे सीधा कंपनी के HR डिपार्टमेंट में संपर्क करके आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करके PF सुविधा का लाभ उठा सकते है। ऐसा करने से कर्मचारियों तथा नियोक्ता दोनों के समय तथा ऊर्जा क़ि बचत होती है तथा त्वरित सुविधा भी उपलब्ध होती है।

क्या Exempted ट्रस्ट एक कर्मचारी के लिए नुकसानदायक है ?

अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करते है जो Exempted ट्रस्ट के अंतर्गत आती है तो इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां भी वही सारे फायदे तथा सुविधाएं मिलती है जो एक Regular PF मेंबर को मिलती है।जैसे यहां भी आपको एक UAN नंबर तथा एक PF नंबर मिलता है। अगर आप किसी दूसरी जगह नौकरी करना चाहते है तो आपका UAN नंबर वही रहता है जबकि PF नंबर बदल जाता है। आपको मिलने वाला ब्याज भी रेगुलर PF मेंबर को मिलने वाला ब्याज के बराबर ही होता है। EPFO ने यह साफ-साफ शब्दों में कह रखा है क़ि कर्मचारियों को वही सारे लाभ मिलने चाहिए जो एक रेगुलर PF मेंबर को मिलते है।

सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को PF की सुविधा अच्छे से उपलब्ध करवा रही है या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए EPFO ने एक रेटिंग सिस्टम बना रखा है। इसके तहत किसी भी कंपनी को 6 मापदंडों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है क़ि वे अपने कर्मचारियों क़ि कितने अच्छे से PF सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। प्रत्येक मापदंड में कंपनी को 100 में से कुछ पॉइंट्स दिए जाते है तथा सभी कंपनियों के लिए एक निश्चित न्यूनतम स्कोर मेन्टेन करना अनिवार्य है। इस प्रक्रिया के कारण सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों को PF सुविधाएं अच्छे से उपलब्ध करवाती है।

exempted trust

Exempted ट्रस्ट मेंबर्स के लिए कौन-कौनसी चीजें अलग तरीके से होती है

  • ये कर्मचारी EPF पोर्टल पर जाकर अपनी पासबुक नहीं देख सकते क्योंकि इनका पैसा EPFO द्वारा मैनेज नहीं किया जाता है। हालाँकि EPFO ने कर्मचारियों को यह निर्देश दे रखे है क़ि कर्मचारियों को उनके Contributions, Deductions, Interests, balance आदि के बारे में वार्षिक तौर पर अवगत करवाया जाए। कर्मचारी अपने नियोक्ता से संपर्क करके या कंपनी की वेबसाइट पर सारी जानकारी देख सकते है।
  • अगर ये कर्मचारी अपना PF Withdraw करवाना चाहते है तो उनको EPFO की बजाय सीधा अपने HR विभाग से संपर्क करना होता है। EPFO का इस प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं रहता।

Exempted Trust का पता कैसे लगाएं?

अगर आप यह जानना चाहते है क़ि कोई कंपनी Exempted Trust के अंतर्गत आती है या नहीं ? तो इसके लिए आप EPFO पोर्टल पर PF Establishment Search फीचर में जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते है। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यहां क्लिक करें।

Exempted Trust से PF Withdrawal कैसे करें?

अगर आपकी कंपनी Exempted Trust के अंतर्गत आती है तो आपको PF Withdrawal के लिए अपने HR डिपार्टमेंट में संपर्क करना पड़ेगा। आपके HR डिपार्टमेंट की भी यह जिम्मेदारी बनती है क़ि आपको अपना PF फण्ड ब्याज सहित उपलब्ध करवाया जाए। अगर इस प्रक्रिया में 10 दिन से ज्यादा का समय लगता है तो आप EPF Grievance पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते है। शिकायत की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए यहां क्लिक करें।

epf payment receipt

Exempted Trust से PF ट्रांसफर कैसे करें ( जॉब बदलने क़ि कंडीशन में )

इसके लिए आपको अपनी वर्तमान कंपनी के HR डिपार्टमेंट में संपर्क करना होगा तथा यह सूचना देनी होगी क़ि आप एक नई कंपनी ज्वाइन कर रहे है। इसके बाद आपका HR आपको 4 चीजें देगा – सबसे पहला आपका EPF अकाउंट स्टेटमेंट जिसमे आपके मासिक Contribution का वर्णन होगा, इसके बाद दूसरी चीज है Annexure K जिसमे आपकी सारी EPF अकाउंट की डिटेल्स होगी जैसे Date of joining, Date of Exit, PF Balance, Service Period आदि, तीसरी चीज में आपको एक Letter दिया जाएगा जिसमे यह लिखा होगा क़ि अमुक कर्मचारी इस कंपनी को छोड़ रहा है तथा इसके PF फण्ड को PF Trust से EPFO या नई कंपनी के Exempted Trust में ट्रांसफर करने की जरूरत है। अंतिम चीज के रूप में आपके EPF बैलेंस का चेक जो आपकी नई कंपनी के Regional PF Office को Addressed होता है, वो आपको दिया जाएगा।

आपको ये 4 कागजात आपकी नई कंपनी के HR विभाग में देने पड़ते है। आपका नया HR एक बार फिर से Sub-Regional PF Commissioner को एक पत्र लिखेगा जिसमे यह बताया जाएगा क़ि अमुक कर्मचारी ने अपनी पुरानी कंपनी को छोड़कर इस नई कंपनी को ज्वाइन किया है तथा इसके PF फण्ड को पुराने PF Trust से Regional PF office में ट्रांसफर किये जाने की जरूरत है।

इसके अलावा आपको EPFO वेबसाइट में ‘ONLINE SERVICES’ के ‘ट्रांसफर क्लेम’ वाले ऑप्शन में जाकर इससे सम्बंधित एक एप्लीकेशन भी सबमिट करनी पड़ती है।

अगर आप सारी प्रक्रिया के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानना चाहते है तो हमारे इन 2 videos को देख सकते है –

क्या आपका Employer भी आपकी KYC Approve नहीं कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते है?
जानने के लिए इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें – Employer is not approving KYC
अगर आप जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में सरल हिंदी भाषा में जानना चाहते है तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें –

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Heena Siddique
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